वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों में जुम्मे की तकरीर की छानबीन का दिया आदेश: एक महत्वपूर्ण विवाद



छत्तीसगढ़ में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने धार्मिक स्वतंत्रता और सरकारी हस्तक्षेप के मुद्दे को उभारा है। राज्य के वक्फ बोर्ड ने राज्य में सभी मस्जिदों के मुतवल्लियों (प्रबंधकों) को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक शुक्रवार की नमाज़ से पहले दी जाने वाली तकरीर (भाषण) को वक्फ बोर्ड से पहले सत्यापित करवाएं। यह आदेश भाजपा शासित छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज के द्वारा जारी किया गया है।

सलीम राज ने अखबार को बताया, "जुम्मे की नमाज़ से पहले दिए जाने वाले भाषणों में किसी प्रकार की राजनीतिक रंगत नहीं होनी चाहिए। कभी-कभी मस्जिदों से फतवे जारी होते हैं या किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन दिया जाता है। मस्जिदों को सिर्फ धार्मिक उपदेश या अभ्यास तक सीमित रखना चाहिए, न कि राजनीतिक अड्डा बनना चाहिए। इसलिए मैंने सभी मुतवल्लियों को अपनी तकरीरों की सामग्री के बारे में वक्फ बोर्ड को सूचित करने और हमारी सहमति प्राप्त करने का निर्देश दिया है।"

यह कदम, जो किसी भी राज्य में पहली बार लिया गया है, कई सवाल उठाता है। सबसे पहले, यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को चुनौती देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत, हर व्यक्ति को अपने धर्म का अभ्यास और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। वक्फ बोर्ड द्वारा यह नियंत्रण क्या धार्मिक अभिव्यक्ति के इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है?

एक और मुद्दा यह है कि वक्फ बोर्ड सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए इमामों को निर्देशित कर रहा है। ऐसा करना क्या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी धार्मिक गतिविधियों का राजनीतिकरण नहीं है? यह विशेष रूप से चिंताजनक हो जाता है जब विचार किया जाता है कि वक्फ बोर्ड सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है।

इस निर्देश से धार्मिक स्वायत्तता और सरकारी हस्तक्षेप के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न उठते हैं - क्या इसका अर्थ यह है कि वक्फ बोर्ड केवल धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करता है या यह भी निर्णय करता है कि कौन सी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है?

यह कदम निश्चित रूप से विवादास्पद है और इसे विचार-विमर्श की जरूरत है। यह भारतीय समाज में धार्मिक स्वतंत्रता, सरकारी नियंत्रण, और धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता के बारे में एक बड़ी बहस को प्रज्वलित करता है।

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